ORS नाम से भ्रामक पेय बेचने वालों पर रोक बरकरार, दिल्ली HC ने कहा- ‘जनता की सेहत से मजाक नहीं’..!
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश में कोई दखल नहीं देगी…, क्योंकि यह मामला सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि ORS नाम से बेचे जा रहे पेय पदार्थ जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं और इस पर लगी रोक जारी रहेगी।

