चाइल्ड पोर्न देखना और स्टोर करना अपराध, SC ने सुनाया बड़ा फैसला; POCSO पर केंद्र को दी यह सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्रफी देखना और स्टोर करना दोनों ही पॉक्सो ऐक्ट के तहत अपराध है। कोर्ट ने इससे जुड़े शब्द को पॉक्सो ऐक्ट में बदलने की भी सलाह दी है।
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