ब्यूरो प्रभारी —-विनय तिवारी
बड़हलगंज /गोरखपुर (निष्पक्ष टुडे):- बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के बहसुआ गांव निवासी ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने छह लोगो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 115(2), 352, 351(3), 126(2), 324(4), 131, 61(2), 3(1)(द), 3(1) घ के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
ग्राम प्रधान नारद पासवान मंगलवार को अपने चार पहिया वाहन से बड़हलगंज से बहसुआ अपने घर जा रहा था। छपरा गांव निवासी विशाल यादव व प्रदीप यादव रास्ते में गाड़ी का पीछा करते हुए अपने गांव छपरा के पास बाइक आगे खड़ा कर रोक दिया, गाली देते हुए गाड़ी का शीशा तोड़ दिया व बगल का शीशा तोड़कर मुझे पीटते हुए गाड़ी से खिंचने लगे तथा जान से मारने की धमकी दिये। पुर्व में गांव के रमेश निषाद, विजय निषाद, राजेन्द्र निषाद व नारद निषाद ने पीड़ीत को मारा पीटा था। जिसमें मुकदमा दर्ज हैं। आरोपीतो ने पीड़ीत से कहा की रमेश निषाद व अन्य के खिलाफ मुकदमा उठा कर मांफी मांग लो नहीं तो तुम्हारी हत्या निश्चित है।