आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग -Uttar Pardesh
1- भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई-लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
2- ई-लाटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3- एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा।
4- वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई-लाटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14.02.2025 को अपराह्न् 4:00 बजे से उपलब्ध होगी तथा दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I
5- कृपया आवेदन करते समय सही सूचनायें शुद्धता से भरें। अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है अथवा अन्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। जमा धनराशियों की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी।
6- प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशियां स्वीकार नहीं होंगी, न हीं इनकी वापसी के अनुरोध स्वीकार होंगें। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाय।
7.महत्वपूर्ण सूचना- दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक आपकी प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है तब आप प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 27.02.2025 को सायं 08:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपके आवेदन पत्र को ई-लाटरी में शामिल कर लिया जायेगा I
Like this:
Like Loading...