हमीरपुर : अवैध संबंध में पति के कत्ल के मामले में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया. टिप्पणी भी की. कहा कि यह अपराध केवल पति की हत्या का […]
हमीरपुर : अवैध संबंध में पति के कत्ल के मामले में कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया. टिप्पणी भी की. कहा कि यह अपराध केवल पति की हत्या का नहीं है बल्कि विश्वास और रिश्तों के साथ गद्दारी का भी है. मामले में बेटे की गवाही ने दोषियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल के अनुसार घटना 9 सितंबर 2023 की है. कुरारा इलाके के बेरी रोड वार्ड 9 निवासी कामता प्रसाद ने खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदा था. ट्रैक्टर को चलाने के लिए उसने पारा शंकरपुर के रहने वाले वीरेंद्र को चालक रख लिया था. ट्रैक्टर चलाते-चलाते वीरेंद्र कामता के घर भी आने-जाने लगा. इस दौरान कामता की पत्नी अंजू से उसके अफेयर हो गए. दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक कामता को लग गई थी. इसी डर से दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली.
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सीसीटीवी से खुला था राज : नौ सितंबर की देर रात दोनों ने मिलकर कामता को पीटा. इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद घटना को हादसे का रूप देने के लिए शव को बोरी में भरकर ट्रैक्टर में रखकर रोड के किनारे गड्ढे में फेंक आए. कामता की बहन रानी पत्नी राजेंद्र प्रसाद निवासी बिवांर ने थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई. इसके बाद जांच में सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिले.
2 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय : पुलिस ने अंजू और वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. कामता के बेटे ने भी कोर्ट में गवाही दी. गुरुवार को जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अंजू और प्रेमी वीरेंद्र को हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि अदालत के फैसले से दो साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया.