गोरखपुर। शिवाजी नगर कॉलोनी, दुर्गा चौक, रुसतमपुर के निवासियों ने अपने आवासीय क्षेत्र में प्रस्तावित शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय नागरिकों ने इसे अवैध बताते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की माँग की।
“कानूनी उल्लंघन का आरोप”
निवासियों का कहना है कि यह दुकान उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम और नियमावली 2020 का उल्लंघन करती है, जिसके तहत आवासीय इलाकों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 और 47 के अनुसार, राज्य सरकार को नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।
सुरक्षा और सामाजिक माहौल पर असर
स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई कि इस दुकान के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ सकती है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, स्कूल और धार्मिक स्थल के पास शराब की बिक्री से सामाजिक ताना-बाना भी प्रभावित होगा।
“प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की माँग, निवासियों ने जिला प्रशासन से माँग की है कि” ;
1. प्रस्तावित शराब की दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए।
2. यदि प्रशासन को यह दुकान खोलनी ही है, तो इसे व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए।
3. भविष्य में आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की दुकानें खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी माँगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने और कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य होंगे।