पशुतस्करी का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के मकान व अन्य सामान कीमत लगभग 25 लाख रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया गया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में, जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 147/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना पिपराईच से संबंधित अभियुक्त राजमन चौरसिया पुत्र रामहित चौरसिया निवासी ग्राम रसूलपुर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी अवैध संपत्ति से निर्मित 01 मकान दो मंजिला व मकान के अन्दर भौतिक उपकरण (एक अदद टीवी, आलमारी, सिलाई मशीन, बेड, सोफा, पंखा, व अन्य रिहायसी सामान) को तहसीलदार डा0 भागीरथी सिंह मय राजस्व टीम व थानाध्यक्ष पिपराईच मय पुलिस टीम की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी । जब्त की गयी संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रूपये है । अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है ।
अभियुक्त का नाम व पता –
राजमन चौरसिया पुत्र रामहित चौरसिया निवासी ग्राम रसूलपुर थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0 350/22 धारा 34/307/504/506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट व 5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना पिपराईच गोरखपुर
2- मु0अ0सं0 147/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैंग0 एक्ट थाना पिपराईच गोरखपुर