रेल कर्मचारियों को जारी पास/PTO के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा सभी भारतीय रेल के महाप्रबंधकों को दिनांक 28 जुलाई 2021 के पत्र द्वारा पहले ही स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है कि जब तक जारी पास/पीटीओ का यात्रा मे इस्तेमाल न कर लिया गया हो , उसे प्रयोग/ यात्रा हेतु इस्तेमाल कर लिया गया , न समझा जाए। संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर ,ऐसे पास/ PTO को विशेष परिस्थिति मे,वापस क्रेडिट किया जा सकता है। संघ के संज्ञान मे लाया गया है कि इस निर्देश के बावजूद भी कुछ इकाइयों द्वारा उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों/सेवा निवृत कर्मियों को इससे काफी असुविधा हो रहा है और उनमे आक्रोश है। PRKS के महामंत्री तथा NFIR के सहायक महामंत्री कॉमरेड विनोद कुमार राय ने इस आशय की जानकारी देते हुए रेल प्रशासन से अनुरोध किया कि रेलवे बोर्ड के इस निर्देश का अनुपालन पूर्वोत्तर रेलवे पर सुनिश्चित किया जाए।सादर प्रकाशनार्थ प्रेषित
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