बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के द्वारा आज एक पत्रांक जारी किया गया है। इस पत्रांक के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए ये आग्रह किया गया है कि… “साथियो केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम-1961 मे अधिवक्ताओं के हित को नजरअन्दाज करते हुए अधिवक्ता हितों के बिल्कुल विपरीत […]
बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के द्वारा आज एक पत्रांक जारी किया गया है। इस पत्रांक के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए ये आग्रह किया गया है कि…
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“साथियो केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम-1961 मे अधिवक्ताओं के हित को नजरअन्दाज करते हुए अधिवक्ता हितों के बिल्कुल विपरीत एक संशोधन प्रक्रिया के बावत बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर सहित प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं मे गहरा रोष एवं आकोश व्याप्त है। उक्त के सन्दर्भ में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन से अनुग्रह करता है कि अधिवक्ता हित को देखते हुए दिनांक 21.02.2025 को सांकेतिक रूप से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे ताकि एक साथ, एक समय, एक योजना, एक कार्यक्रम के सिद्वान्त के आधार पर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन को एक साथ लेते हुए अधिवक्ता हित मे एक सार्थक आन्दोलन को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा मे अध्यक्ष भानु प्रताप पाण्डेय एवं मंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर।”