गैर इरादतन हत्या के मामले अपराधी को 10 वर्ष का कारावास
सूर्य प्रकाश ओझा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर जिले में एक और अपराधी को कठोर सजा सुनाई गई है। वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ASJ/PC-05, गोरखपुर ने अभियुक्त कन्हैया उर्फ रणविजय, पुत्र बनवारी दास, निवासी सरसई कास्त हरीप्रसाद कुसफरा, […]

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर जिले में एक और अपराधी को कठोर सजा सुनाई गई है। वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ASJ/PC-05, गोरखपुर ने अभियुक्त कन्हैया उर्फ रणविजय, पुत्र बनवारी दास, निवासी सरसई कास्त हरीप्रसाद कुसफरा, थाना सिकरीगंज, को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।यह सजा भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 452 (घर में घुसकर अपराध), 506 (आपराधिक धमकी), और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत दी गई।
लेखक: Anil Singh
निष्पक्ष टुडे के विशेष संवाददाता। राजनीति, समाज और विकास से जुड़े विषयों पर गहन लेखन और रिपोर्टिंग का अनुभव।
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