घना कोहरा व शीतलहर के चलते स्कूलों व कोचिंग संस्थानों के समय में बदलाव।
गोरखपुर।जनपद में लगातार पड़ रही अत्यधिक शीतलहर एवं घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों के संचालन समय में तात्कालिक प्रभाव से बदलाव किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद गोरखपुर में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालय, जिनमें
बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, उत्तर प्रदेश बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, साथ ही मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अतिरिक्त सभी कोचिंग संस्थान शामिल हैं, कक्षा 1 से 12 तक अब प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे।
डीएम दीपक मीणा ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में सुबह के समय घना कोहरा एवं कड़ाके की ठंड बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ऐसे में छोटे बच्चों के साथ-साथ किशोर छात्रों को भी सुबह-सुबह विद्यालय जाने में कठिनाई होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों, शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधनों एवं कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विद्यालय या कोचिंग संस्थान द्वारा आदेश की अवहेलना किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति के साथ-साथ ठंड से बचाव की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी तथा बच्चों को अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में न रोका जाए।
प्रशासन की ओर से अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को मौसम के अनुरूप गर्म कपड़े पहनाकर ही विद्यालय भेजें और यदि कोई बच्चा अस्वस्थ महसूस करता है तो उसकी स्थिति की जानकारी विद्यालय प्रशासन को दें।
जिलाधिकारी ने कहा कि मौसम की स्थिति पर प्रशासन की निरंतर नजर बनी हुई है। यदि शीतलहर एवं कोहरे की स्थिति और गंभीर होती है, तो आगे और भी आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।
प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है। जिले भर के विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में समय परिवर्तन का यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

