आबकारी मंत्री नीतीश अग्रवाल ने दिया निर्देश
21 वर्ष से कम उम्र के युवकों को सरकारी शराब की दुकान से शराब देना सख्त मना, पकड़े जाने पर दुकानदार पर कार्यवाही।
वही शराब के दुकान के बगल में बिना लाइसेंस के होटल, खोमचा, ठेला लगा कर पास बैठाकर शराब पिलाने पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया निर्देश।
असुविधा से बचने के लिए आबकारी विभाग से लें लें लाइसेंस।
